भभुआ कैमूर। कैमूर में भभुआ कोर्ट द्वारा नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों की 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदण्ड, और अर्थदण्ड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटना पड़ेगा।
यह सजा भभुआ कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पास्को एडीजे-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनाई है। घटना 2020 में चांद थाना क्षेत्र के बड़हरिया गांव में हुई थी।
बताया जाता है कि जब नाबालिग पीड़िता अपने खेत पर परिवार के लोगो का खाना लेकर जा रही थी। तभी गांव के ही दो युवकों ने जबरन झाड़ी में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया था। किसी तरह जान बचा कर वहां से भागी तो अपने परिवार के लोगो से सारी घटना बताई।
तब परिजनों ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। भभुआ महिला थाना की पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीच मे हाई कोर्ट से बेल मिला पर केस में गवाही हुई तो दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।
वहीं सोमवार को भभुआ कोर्ट का फैसला आया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 - 20 वर्ष की सजा सुनाई एवं 20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपियों में चांद थाना क्षेत्र के बड़हरिया गांव निवासी प्यारे राम का 25 वर्षीय पुत्र मुकेश राम एवं राम आधार राम का 23 वर्षीय पुत्र विजय राम बताया जाता है।
वही बचाव पक्ष के वकील ने गैंगरेप को भूमि विवाद बताते हुए हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। जबकि सरकारी पीपी भभुआ शशिभूषण पांडेय रहे।
